सरकार ने मोटर वाहनों के पंजीकरण दस्तावेजों में स्वामित्व के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख करने के संबंध में एक मसौदा अधिसूचना पर सुझाव आमंत्रित किए हैं।  यह अधिसूचना केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फॉर्म 20 में संशोधन के लिए 18 अगस्त को जारी की गई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत विभिन्न रूपों में स्वामित्व विवरण ठीक से परिलक्षित नहीं होता है।

बयान में कहा गया कि स्वामित्व के प्रकार जैसे स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, परमार्थ न्यास, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, दिव्यांगजन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, एक से अधिक मालिक, पुलिस विभाग आदि जैसे विस्तृत स्वामित्व प्रकार को स्पष्ट परिलक्षित करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम के फॉर्म 20 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने कहा, संशोधन यह भी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित है कि मोटर वाहनों की खरीद / स्वामित्व / संचालन के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगजन (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति) को जीएसटी और अन्य रियायतों का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

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