सहाराश्री सुब्रत राय की गिरफ्तारी पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश


Sahara India Latest Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के चेयरमैन सहाराश्री सुब्रत राय और कंपनी के दो डिप्टी चेयरमैन की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी ने ओपी श्रीवास्तव व अन्य की याचिका पर दिया है। तीनों के विरुद्ध सीजेएम सिद्धार्थनगर ने गैरजमानती वारंट जारी किया ‌है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय देते हुए गैरजमानती वारंट के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

कंपनी के ही फ्रेंचाइजी एजेंट राजू लाल श्रीवास्तव ने सुब्रत राय और कंपनी के डिप्टी चेयरमैन ओमप्रकाश श्रीवास्तव व स्वप्ना राय के खिलाफ सिद्धार्थनगर में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि आरोपी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर सीजेएम ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है।



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