सितंबर महीने की शुरुआत हो गई है। पहली तारीख से हमारे रोजमर्रा से जुड़े कई नियम भी बदल गए हैं। लेकिन कई ऐसे नियम हैं जो इस महीने के अंत में बदल जाएंगे। ऐसे में जरूरी काम को जल्द से आप निपटा लें। कई बार तारीख बढ़ने की उम्मीद में काम को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से बाद में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना होता है। आइए जानते हैं कि वह कौन से काम हैं जिनकी डेडलाइन 30 सितंबर है।
ITR फाइलिंग
वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है। अमूमन यह डेडलाइन 31 जुलाई होती है, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार ने 30 सितंबर तक तारीख बढ़ा दिया हौ। अगर आप 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर लेते हैं तो आपको 5000 रुपये लेट फीस के लिए देना होगा। हालांकि, अगर टोटल इनकम एक वित्त वर्ष में 5 लाख से अधिक नहीं है तो आपको 1,000 रुपये से अधिक लेट फीस नहीं देना होगा।
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ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन
1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट के दौरान टू-फैक्टर-ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट में अपडेट कर लें। ऑटो डेबिट मैंडेट आमतौर पर म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए दिया जाता है। आरबीआई ने 1 अक्टूबर से ऑथेंटिकेशन के अतिरिक्त फैक्टर को अनिवार्य कर दिया है। बैंक को आपके मोबाइल नंबर पर भुगतान के 5 दिन पहले और कम से कम 24 घंटे पहले इसकी जानकारी देनी होगी।
डीमैट अकाउंट के लिए KYC जरूरी
अगर आप डीमैट अकाउंट के जरिए निवेश करते हैं तो आपको 30 सितंबर तक केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा।
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आधार पैन लिंक
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर ही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको कई तरह की वित्तीय समस्याओं से जूझना पड़ेगा। कई बार इसे लिंक करने की तारीख बढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में उम्मीद कम ही है कि यह तारीख और आगे बढ़े।
आधार पीएफ लिंक हुआ जरूरी
1 सितंबर से अगर आपका पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। ऐसे में जल्द से जल्द पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक कर लें।







