बिहार: बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब सुशान्त सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई को सौंप देगी. ललित किशोर ने कहा कि मुंबई में जांच करने गए बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वॉरन्टीन से छुड़ाने के लिए बिहार सरकार अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना करेगी.

आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में बिहार पुलिस के एक आईपीएस ऑफिसर को क्वॉरन्टीन करने को लेकर बहुत कड़ी टिप्पणी की है. इसके लिए मुंबई पुलिस को फटकार भी लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, ये बहुत गलत मैसेज गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक टैलेंटेड चमकते हुए सितारे की मौत हुई है. रिया चक्रवर्ती के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, इस सच्चाई को धरातल पर लाना है हर किसी को बताना है कि इसमें सच्चाई क्या है.

सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को अवगत कराया कि नीतिगत भारत सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है. सीबीआई को सौंपने के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर को आदेश दिया है कि आप नोटिफेकेशन की कॉपी को रिकॉर्ड पर लाएं. महाराष्ट्र को भी आदेश दिया है कि इन तीन दिनों में आपने क्या कार्रवाई की है, क्या सबूत जुटाए हैं, वो सारी रिपोर्ट आप न्यायालय के समक्ष पेश करें.

उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न किया जाए, उसको बचाकर रखा जाए. साथ ही न्यायालय ने ये भी कहा है कि एक ही एजेंसी इसकी जांच करेगी. जो कोर्ट की टिप्पणी हुई है, उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को ही जांच के आदेश देगी.

महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये प्रार्थना की गई है कि बिहार सरकार को और बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है, इन्हें रोका जाए. ये कोई एक्शन नहीं लें, ये रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट नहीं करे. सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश पारित नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भी कहा कि आप अपना स्टेटस रिपोर्ट अगली तारीख पर दें. सीबीआई को भी नोटिफेकेशन देने के लिए कहा है.

ये सारी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, जिससे मेरे अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि भारत सरकार के आदेश के आलोक में न्यायालय सीबीआई को केस सौंप देगी. अभी तक विनय तिवारी को लेकर हमसे कोई राय नहीं ली गई है.


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