<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>अगर आप पहले ही अपने 2 घरों को बेच चुके हैं और अब तीसरे घर को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी. हाल ही में आईटीएटी यानि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) की मुंबई बैंच ने ये निर्देश
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