अगर आप अपने पैन को अब तक आधार से लिंक नहीं करा पाए हैं तो 30 जून 2020 से पहले करा लें, वरना इनकम टैक्स विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। बता दें लॉकडाउन के चलते सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। यह आठवीं बार था, जब आधार और पैन लिंक करने की तारीख को बढ़ाया गया था।
यह भी पढ़ें: PAN-Aadhaar Linking: अगर नहीं हो रहा पैन से आधार लिंक तो ये हैं 4 आसान तरीके
आधार कार्ड पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अहम फैसला सुनाए जाने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर जो कि 12 अंकों की एक पहचान संख्या है, को अनिवार्य कर दिया गया था। इसके साथ ही आधार से पैन को जोड़ना भी जरूरी हो गया। उल्लेखनीय है कि पैन कार्ड इनकम टैक्स और बैंक खातों से जुड़ा होता है।
कैसे कराएं लिंक
आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है।







