वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 30 दिसंबर तक 4.73 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने बुधवार को यह जानकारी। सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी, 2021 कर दी है। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2020 थी। इसी तरह कंपनियों के लिए भी आयकर दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है।
आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30 दिसंबर तक 4.73 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इससे पिछले वित्त वर्ष में तुलनात्मक अवधि तक 5.12 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। बिना विलंब शुल्क के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त, 2019 तक बढ़ाया गया था।
Here are the statistics of Income Tax Returns filed today.
4,04,697 #ITRs have been filed upto 1400 hrs today & 82,352 #ITRs filed in the last 1hr.
For any assistance, pl connect on https://t.co/3vqY9TK4jo. We will be glad to assist!@nsitharamanoffc @Anurag_Office@FinMinIndia— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 31, 2020
दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में से 2.61 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर-1 दाखिल किया है। पिछले साल 30 अगस्त तक यह आंकड़ा 2.91 करोड़ का रहा था। 30 दिसंबर तक 1.05 करोड़ आईटीआर-4 दाखिल किए गए। वहीं 30 अगस्त, 2019 तक 1.10 लाख आईटीआर-4 दाखिल किए गए। आईटीआर-1 सहज फॉर्म को कोई भी सामान्य निवासी, जिसकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, अपनी व्यक्तिगत आय के बारे में जानकारी देते हुये भर सकता है।
वहीं आईटीआर- 4 सुगम फॉर्म को ऐसे निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा भरा जा सकता है जिनकी व्यवसाय और किसी पेशे से अनुमानित आय 50 लाख रुपये तक है। वहीं आईटीआर- 3 और 6 व्यवसायियों के लिये, आईटीआर- 2 आवासीय संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा भरा जाता है। आईटीआर- 5 फॉर्म एलएलपी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिये, वहीं आईटीआर- 7 उन लोगों के लिये है जिन्हें ट्रस्ट अथवा अन्य कानूनी दायित्वों के तहत रखी गई संपत्ति से आय प्राप्त होती है।







