7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों की फैमिली पेंशन से जुड़े कई ऐसे नियम हैं जिनकी लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। हालांकि, केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से एक खास पहल की गई है। इसके तहत फैमिली पेंशन से संबंधित 75 महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसी में से एक नियम कर्मचारी की मौत के बाद पैदा हुए बच्चे से जुड़ा है।
क्या है नियम: नियम के मुताबिक सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद पैदा हुआ बच्चा भी फैमिली पेंशन का हकदार है। अगर सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुका है और उसकी मृत्यु के बाद कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी फैमिली पेंशन का पात्र है।
क्लेम का तरीका: सरकार की ओर से फैमिली पेंशन के क्लेम के तरीके के बारे में भी बताया गया है। अगर किसी सेवारत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ, कार्यालयाध्यक्ष को अपना दावा प्रस्तुत करना होगा।
अवयस्क बालक या मानसिक रूप से मंद बालक होने के मामले में, उसका अभिवावक ये दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी ने अगर किसी को नॉमिनी बनाया है तो वो भी बालक के लिए फैमिली पेंशन का दावा प्रस्तुत कर सकता है।







