अगर आपकी गाड़ी से जुड़े कागजात की वैधता खत्म हो गई है, तो 31 अक्टूबर तक इन्हें रीन्यू करा लें। केंद्र लेकिन सरकार ने अब साफ किया है कि यह वैलिडिटी अब 31 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगी। पहले इनकी वैधता 30…



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