पटना: बिहार में कोरोना के बेकाबू हो रहे हालात को नियंत्रित करने के लिए आज से 15 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. लॉकडाउन के दौरान सुबह 11 बजे के बाद अनावश्यक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है. शादी-विवाह जैसे कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाया गया है, लेकिन उनमें केवल 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है. लेकिन लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, जिस वजह से संक्रमण के प्रसार का खतरा बढ़ता जा रहा है. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की ये अपील

ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने ट्वीट कर राज्य की जनता से अपील की है कि वे शादी-विवाह जैसे खुशनुमा आयोजनों को कुछ दिन के लिए टाल दें. नीतीश कुमार ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, ” कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी-विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन, जिनमें कई जगहों के लोग जुटते हैं, को यदि कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, तो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी. यह आपके परिवार और समाज के हित में होगा.”

 

वहीं, लॉकडाउन को लेकर उन्होंने लिखा, ” कोरोना महामारी से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ जरूरी कदम उठा रही है. कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जनहित में आज से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने जैसा कठिन निर्णय भी लेना पड़ा है. कृपया गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना से मुक्ति के प्रयास में सहयोग करें.”

लॉकडाउन के संबंध में जारी आदेश

गौरतलब है कि बिहार में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है. लॉकडाउन के संबंध में जो आदेश जारी किए गए हैं, उसके अनुसार राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. हालांकि फायर ब्रिगेड, दूर संचार, स्वास्थ्य सेवा, पुलिस विभाग के कार्य होते रहेंगे. इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हर गतिविधियां सामान्य रूप से हो सकेंगी. पेट्रोल पंप, एलपीजी सुचारू रूप से चल सकेगा. इसके अलावा सार्वजिनक स्थानों पर सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

इसके अलावा निजी वाहनों पर भी पूरी तरह से रोक रहेगा. लेकिन कोई विशेष वाहन या मालवाहन है तो पास के साथ चल सकते हैं. वहीं, रस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी किया जा सकता है. इसके लिए समय निर्धारिय किए गए हैं. सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लोगों को यह सुविधा दी जा सकेगी. धार्मिक स्थान बंद रखे जाएंगे. हालांकि, शादियां हो सकेंगी, लेकिन 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी. इसके लिए शादी के तीन दिन पहले अपने थाने को सूचना देनी होगी.

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