ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) को लेकर चालान नही कटने को लेकर हम आपको बड़ी जानकारी देने जा रहे है। अगर आप भी स्कूटी, मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते है तो यह खबर आपके बहुत फायदे की है। दरअसल इस खबर का फायदा उन लोगों को होने वाला है जो ड्राइविंग करते है। दरअसल आपको ड्राइविंग लाइसेंस चालान से बचने के लिए साथ में लेकर चलने की जरुरत नहीं है। वाहन चालक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा पूछे जाने पर डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं।
डिजी-लॉकर (DigiLocker) में डॉक्यूमेंट सेव रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने साथ अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल स्वरूप में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं। विभाग के अनुसार ये परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुरूप वैध रूप से मान्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य किसी रूप में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
क्या है DigiLocker
डिजी-लॉकर (DigiLocker) एक ऐसा तरीका है जिसके तहत आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सुरक्षित रख सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया था। दरअसल यह डिजी-लॉकर (DigiLocker) आपके आधार कार्ड और फोन नंबर से लिंक होता है। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी PDF, JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड कर के सेव रख सकते हैं। सबसे खास बात ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप ई-साइन भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेल्फ-अटैच्ड फिजिटल डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करता है।
स्कूटी का कटेगा 23000 रुपए का चालान
अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नही करते और तो नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार आपकी स्कूटी का 23000 रुपए का चालान कट सकता है। आपका बिना ड्राइविंग लाइसेंस स्कूटी चलाने के लिए- 5000 रुपये का फाइन, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) गाड़ी चलाने के लिए- 5000 रुपये का चालान, बिना इंश्योरेंस- 2000 रुपये का चालान, एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए- 10000 रुपये का जुर्माना और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए- 1000 रुपये का जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है।
यह मामला सितंबर 2019 का है जब नए ट्रैफिक नियमों को लागू किया गया था। उस समय नियमों का पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिनेश मदान का 23000 रुपए का चालान कटा था। इस पूरे मामले पर कहना था कि उन्होंने अपने घर से गाड़ी के कागज मंगाए थे, लेकिन तब तक हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया। दिनेश मदान का कहना है कि उनके स्कूटर (स्कूटी) की इस समय कुल कीमत ही 15000 रुपये थी। ट्रैफिक नियमों का पालन करें नही तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है।







