EPFO News Alert: अगर आप भी ईपीएफओ सब्स्क्राइबर हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। अगर आपने अभी तक अपने खाते से नाॅमिनी नहीं जोड़ा है तो जल्दी करें। क्योंकि नाॅमिनी ना होने की स्थिति में परिवार के सदस्यों को 7 लाख रुपये का नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे अपने पीएफ खाते से नाॅमिनी जोड़ सकते हैं। 

यहां समझें पूरा प्रोसेस

EPFO वेबसाइट पर लाॅगइन करें। उसके बाद सर्विस पर क्लिक करें, फिर Employees ऑप्शन पर जाएं। इसके बाद Member UAN/Online Service पर क्लिक करें। 
UAN और पासवर्ड के साथ लाॅगइन करें। 
मैनेज टैब पर क्लिक करने के बाद E- Nomination सलेक्ट करें। 
Provide Details टैब पर जाएं और पूरी जानकारी दें और Save कर दें। 
फैमली से जुड़ी डीटेल्स के लिए Yes पर क्लिक करें। 
अपना फैमिली डीटेल्स लिखें। (एक से ज्यादा नाॅमिनी भी जोड़ा जा सकता है।) 
Nomination Details पर क्लिक करके लिखें कितने प्रतिशत शेयर का हकदार होंगे। 
इसके बाद E-Sign पर क्लिक करें। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका नाॅमिनी खाते से EPF/EPS जुड़ जाएगा।

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अगर नहीं किया काम तो 7 लाख का होगा नुकसान

अगर आपने नॉमिनी का नाम ऐड नहीं किया तो आपके परिवार को 7 लाख रुपये तक का नुकसान हो सकता है। बता दें ईपीएफओ के सदस्य की मौत के बाद बीमा की रकम का भुगतान होता है। अगर सेवा के दौरान ईपीएफ कर्मचारी की मृत्यु होने पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा के लिए क्लेम कर सकता है। स्कीम के तहत न्यूनमत बीमा लाभ राशि ढाई लाख रुपये है। वहीं, बीमा की अधिकतम रकम 7 लाख रुपये है। मतलब ये कि नॉमिनी 7 लाख रुपए तक की बीमा रकम ले सकता है। बीमा की रकम सीधे नॉमिनी के बैंक खाते में जमा किया जाता है।



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