अगर आप नौकरीपेशा हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है। ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड खाताधारकों के लिए नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, अब नियोक्ता को हर कर्मचारी के अकाउंट को 1 जून से आधार कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो खाते में आने वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी रुक सकता है ऐसे में आप भी अपने खाते को तुरंत आधार से लिंक कर लें।
ईपीएफओ की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में नियोक्ता को खास जिम्मेदारी दी गई है और कर्मचारियों के अकाउंट आधार से लिंक करवाने के लिए कहा है। इसके मुताबिक ऐसा ना होने पर भी एम्लॉयर का कंट्रब्यूशन भी अकाउंट में नहीं हो पाएगा, जिसका असर आपको सीधे पड़ने वाला है।
क्या है नियम
बता दें कि ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये फैसला लिया गया है। इस नियम के अनुसार, जिन खाताधारकों का 1 जून के बाद से खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न भरा नहीं जा सकेगा। इससे खाताधारकों को पीएफ अकाउंट में जो कंपनी की ओर से शेयर दिया जाता है, वो मिलने में दिक्क्त होगी। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही शेयर अकाउंट में दिखाई देगा।
इस नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना आवश्यक है. ऐसे में आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और यूएएन को भी आधार वेरिफाइड कर लें, ताकि आपको खाते में कंपनी की ओर से जमा होने वाले पैसे में कोई दिक्कत ना हो।
ऐसे करें लिंक
•Login to your EPF account at the unified member portal
•Click on the “KYC” option in the “Manage” section
•You can select the details (PAN, Bank Account, Aadhar etc) which you want to link with UAN
•Fill in the requisite fields
•Now click on the “Save” option
•Your— EPFO (@socialepfo) May 24, 2021
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद ऑनलाइन सर्विस में ईकेवाईसी के जरिए अपने आधार कार्ड को यूएएन से लिंक कर लें। यह प्रोसेस आप ओटीपी के जरिए पूरा कर पाएंगे।







