EPFO News Alert: ईपीएफ खाताधरकों को 1 सितंबर तक अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को आधार से लिंक कर लेना था। लेकिन अब एक बार फिर से यूएएन से आधार लिंक करने की तारीख आगे बढ़ाई गई है। ईपीएफओ के अनुसार नई डेडलाइन 31 दिसंबर होगी। लेकिन इसका फायदा सभी लोगों को नहीं मिलेगा।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार इसका फायदा पूर्वोत्तर क्षेत्र और कुछ कुछ खास क्लास से जुड़े लोगों को ही मिलेगा। इन लोगों के पास 31 दिसंबर तक का समय होगा UAN से आधार को लिंक करने का। आपको बता दें, धारा 142 के तहत PF खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है।
Deadline for Aadhaar linking of UAN extended till 31.12.2021 for Establishments in NORTH EAST and certain class of establishments. Please check the circular here: pic.twitter.com/x4ZSGG5cy1
— EPFO (@socialepfo) September 11, 2021
सबसे पहले आप EPFO पोर्टल epfindia.gov.in पर जाएं और दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें…
- epfindia.gov.in पर लॉगइन करें
- ‘Online Services’ ऑप्शन में ‘e-KYC portal’ पर जाएं और Link UAN Aadhaar पर क्लिक करें
- यहां UAN नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी
- अब OTP और 12 अंकों के Aadhaar number को डालें
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें
- अब OTP Verification ऑप्शन पर क्लिक करें। अपने आधार विवरण के सत्यापन के लिए अपने आधार नंबर से जुड़े मेल के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी बनाएं।
ईपीएफओ आपके आधार-ईपीएफ लिंकिंग के ऑथन्टिकेशन के लिए आपके नियोक्ता से संपर्क करेगा। एक बार जब रिक्रूटर आपके आधार सीडिंग को ईपीएफ खाते से प्रमाणित कर देता है, तो आपका ईपीएफ खाता आपके आधार नंबर से जुड़ जाएगा।
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