EPFO News Alert: ईपीएफओ निवेशकों के लिए बड़ी अपडेट है। अब घर बैठे ही फाइल कर सकते हैं ई-नाॅमिनेशन। इससे जहां निवेशक को ऑफिस के चक्कर लगाने से छुट्टी मिलेगी। वहीं, निवेशक की मृत्यु पर नाॅमिनी को पेंशन, फंड और इंश्योरेंस का लाभ आसानी से मिल जाएगा। हाल ही में ईपीएफओ ने अपने ट्वीटर हैंडल से इसकी जानकारी साझा की थी। इस नई सुविधा की वजह से अब कर्मचारी आसानी से अपना नाॅमिनी जोड़ सकेंगे। आइए समझते हैं कि आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं- 

 ई-नाॅमिनेशन क्यों फाइल करें 

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई जिसकी वजह से ई-नाॅमिनेशन फाइल करना पड़ रहा है। आपको बता दें, ई नाॅमिनेशन फाइल करने से निवेशक की मृत्यु पर नाॅमिनी ऑनलाइन ही फंड, पेंशन और इंश्योरेंस का क्लेम कर सकेंगे। आइए जानते हैं की कोई कैसे आसानी से ई-नाॅमिनेशन फाइल कर सकता है। 

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स्टेप बाय स्टेप समझें पूरा प्रोसेस 

स्टेप 1- सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की ऑफिशियल वेबसाइट (epfo.india.gov.in) पर जाएं। 

स्टेप 2- सर्विस पर जाकर, Member UAN/Online Service पर क्लिक करें। 

स्टेप 3- UAN और पासवर्ड के साथ लाॅगइन करें। 

स्टेप 4- Manage Tab पर जाकर E Nomination सिलेक्ट करें। 

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स्टेप 5- – खुद से जुड़ी जानकारी दें और Save पल क्लिक कर दें। 

स्टेप 6- फैमिली से जुड़ी जानकारी अपडेट करें। 

स्टेप 7- Add Family Details पर क्लिक करके एक हे ज्यादा नाॅमिनी जोड़ सकते हैं। 

स्टेप 8- नया नाॅमिनी आपके पैसा का कितने परसेंट हकदार होगा। इसे अपडेट करें। 

स्टेप 9- E-Sign पर क्लिक करें। इसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उसे अपडेट करते ही आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने मौजूदा आफिस या पहले के ऑफिस में कोई भी डाॅक्यूमेंट नहीं जमा करना होगा। 



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