डाक विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। वरिष्ठ नागरिकों की उम्र और कई तरह की बीमारी को देखते हुए डाक विभाग ने किसी अधिकृत व्यक्ति के जरिये खाते का संचालन और पैसे निकालने की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। डाक विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, अधिकृत व्यक्ति को डाकघर में खुले खातों के संचालन की अनुमति दी जाएगी जिसमें निकासी, लोन बंद करना और खातों का समय से पहले बंद करना आदि शामिल है। गौरतलब है कि अभी तक ऐसी  व्‍यवस्‍था नहीं थी।

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अब तक की व्‍यवस्‍था के तहत डाकघर के खाते में लेनदेन, खाते बंद करने, समय से पहले निकासी आदि के लिए वरिष्‍ठ नागरिकों को भी जाना होता है। डाक विभाग ने 4 अगस्‍त को जारी सर्कुलर में इस बदलाव का ऐलान किया है। डाक विभाग का कहना है कि पिछले लंबे समय से उनके पास वरिष्ठ नागरिकों के आवेदन आ रहे थे कि वे बढ़ती उम्र और कई तरह की बीमारी के कारण डाकघर आने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। ऐसे में उनको किसी व्यक्ति को अधिकृत करने की सुवधा दी जाए जो उनके लिए पैसे निकासी सहित दूसरे जरूरी को काम को पूरा कर सके। इसी को देखते हुए डाक विभाग ने वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम-2018 के नियम 11 के प्रावधानों में बदलाव किया है।

अधिकृत व्यक्ति बनाने की प्रक्रिया

वरिष्‍ठ नागरिकों द्वारा अधिकृत व्‍यक्ति को डाकघर के खाते में लेनदेन करने, लोन लेने, खाता बंद करने या खाता को समय से पूर्व बंद करने का काम कर सकेंगे। हालांकि, किसी व्‍यक्ति को अधिकृत करने के लिए वरिष्‍ठ नागरिकों द्वारा कुछ प्रक्रियाओं को पालन करना होगा।

  • पहला स्‍टेप: इसके लिए सबसे पहले खाताधारक को एसबी-12 फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म किसी भी डाकघर शखा पर उपलब्‍ध होता है। इस फॉर्म के जरिए खाताधारक अपने खाते से निकासी, लोन, बंद या प्रीमैच्‍योर आदि की अनुमति देगा। अगर खाता संयुक्त है तो इसके अधिकृत व्‍यक्ति को सिग्‍नेचर अटेस्‍ट कराना होगा।
  • दूसरा स्‍टेप: खाताधारक को सही फॉर्म भरना होगा। जैसे- नकद निकासी के लिए फॉर्म एसबी-7 और खाता बंद करने के लिए फॉर्म एसबी-7बी भरना होगा। खाताधारक और अधिकृत किए जाने वाले व्‍यक्ति की सेल्‍फ अटेस्‍ट किया गया फोटो आईडी और एड्रेस प्रुफ आदि देना होगा। हर लेनदेने के लिए एसबी-12 फॉर्म भरना होगा।
  • तीसरा स्‍टेप: अधिकृत व्‍यक्ति को पासबुक और यह फॉर्म जमा करना होगा। इसके अलावा उन्‍हें ट्रांजैक्‍शन फॉर्म (एसबी-7/एसबी-7बी आदि) के साथ-साथ केवाईसी डॉक्‍युमेंट भी जमा करना होगा
  • चौथा स्‍टेप: इसके बाद डाकघर के अधिकृत कर्मचारी अपने सिस्‍टम में उपलब्‍ध खाताधारक के सिग्‍नेचर का मिलान करेंगे। इसके बाद इसे सुपरवाइजर द्वारा अप्रुव किया जाएगा। इसके बाद ही पेमेंट जारी किया जाएगा।

इन बातों का रखें ध्‍यान

पेमेंट को चेक/क्रेडिट/डाकघर बचत खाता या बैंक खाते में भेजा जाएगा। बचत खाता में निकासी के लिए ही केवल कैश में पेमेंट होगा। आपको यह भी ध्‍यान देना होगा कि अधिकृत व्‍यक्ति पोस्‍ट ऑफिस ब्रांच का न तो कर्मचारी या एजेंट होगा।



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