Income Tax Exemption: कोरोना से जूझ रहे परिवारों को सरकार ने बड़ी छूट दी है। अब अगर कंपनी (Employer) या किसी परिचित से कोरोना के इलाज के लिए पैसे लिया है तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी। साथ ही अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो जाती है और बाद में कंपनी (Employer) की तरफ से जो पैसा दिया जाएगा वह भी कर मुक्त (Tax Free) होगा। अगर कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिली मदद भी 10 लाख रुपये तक टैक्स फ्री होगा। यह छूट वित्त वर्ष (Financial Year) 2019-20 के लिए है।
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टैक्स रिलीफ (Tax Relief) से जुड़ी बातें
आधार कार्ड (Aadhar Card) और पैन कार्ड (Pan Card) के लिंक करने की आखिरी तारीख को अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। पहले यह 30 जून था।
‘विवाद से विश्वास’ स्कीम की भी आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है।
टैक्सपेयर्स अतिरिक्त शुल्क के साथ अब 31 अक्तूबर तक पेमेंट कर सकेंगे।
2020-21 की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) के लिए TDS विवरण प्रस्तुत करने की नई डेडलाइन 15 जुलाई कर दी गई है, पहले यह 30 जून थी।
फाॅर्म 16 अब 31जुलाई तक जारी किया जा सकेगा। इससे इम्प्लाॅयर को बड़ी छूट मिलेगी। पहले अंतिम तारीख 15 जुलाई थी।
पहली बार घर खरीदने वालों को भी बड़ी छूट दी गई है। अब रेसिडेंशियल हाऊस पर मिलने वाला टैक्स रिलीफ तीन महीने और बढ़ा दिया गया है।
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Relief is being provided through extensions of the following deadlines as a measure to ease taxpayer compliances during the pandemic period. pic.twitter.com/mXLd5bFtSq
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) June 25, 2021







