NPS Lite Swavalamban : पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस लाइट स्वालंबन स्कीम में निवेश करने वाले लोग अब 25 साल से पहले ही एक्जिट कर सकेंगे। नए संशोधन के मुताबिक अब एनपीएस लाइट स्वालंबन सब्स्क्राइबर को मिनिमम 25 साल के लिए इनवेस्टमेंट करने हे छूट दे गई है। लेकिन यह छूट कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगा। अगर कोई एनपीएस सब्स्क्राइबर अटल पेंशन योजना में माइग्रेट करने का पात्र ना हो और और उनकी पेंशन राशि एक लाख रुपये से अधिक नहीं हो, ऐसी स्थिति में वह 25 साल से पहले ही इस स्कीम से एक्जिट कर सकेंगे।
PFRDA ने 2 जुलाई को जारी किए नए सर्कुलर में बताया है, ‘एक्जिट रेगुलेशन के 6वें संशोधन के अनुसार स्वावलंबन सब्स्क्राइबर जिनकी पेंशन राशि एक लाख से अधिक ना हो और वह अटल पेंशन योजना में माइग्रेट करने के भी पात्र ना हों ऐसे लोग 25 साल से पहले एक्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत सरकार सह-अंशदाता (Co-Contributor) है तब की स्थिति में राशि पर अर्जित किए गए रिटर्न में कटौती की जाएगी।’ ऐसे लोगों की Accumulated Corps (असिंचित धन) की गणना सरकार के अंशदान को घटकार की जाएगी।
साथ ही ऐसे स्वावलंबन निवेशक जिनकी 43 साल है और वह APY (अटल पेंशन योजना) में माइग्रेट नहीं सकते साथ ही जिनका कोष 1.04 लाख है जिसमें सरकार का योगदान और रिटर्न 4500 है वह भी समय से पहले एक्जिट कर सकते हैं। सर्कुलर में कहा गया ऐसे सभी लोग जो इस नियमावली के अंदर आते हैं वह अपना क्लेम कर सकते हैं।
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