शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों को 1 सितंबर से निवेशकों की शिकायतों को 60 दिन के अंदर निपटारा करना होगा। इस अवधि के अंदर निपटारा नहीं करने पर कंपनी को रोजाना 1000 रुपये पेनल्टी के तौर पर चुकाना…
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शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों को 1 सितंबर से निवेशकों की शिकायतों को 60 दिन के अंदर निपटारा करना होगा। इस अवधि के अंदर निपटारा नहीं करने पर कंपनी को रोजाना 1000 रुपये पेनल्टी के तौर पर चुकाना…
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