UP Night Curfew Timing: उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू संबंधी नया दिशा-निर्देश जारी करते हुए कर्फ्यू में और दो घंटे की ढील दी है. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में सोमवार, 12 जुलाई से (शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी छोड़कर) सुबह छह बजे से रात दस बजे तक बाजार, दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति रहेगी. अभी तक सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक ही बाजार खुले रहते हैं.

नया दिशा-निर्देश जारी 
मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्‍च स्‍तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अपर मुख्‍य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने नया दिशा-निर्देश जारी किया है.

कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का होगा पालन
अवनीश अवस्थी ने बताया कि पिछले 19 जून को जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक (शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी) सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ गतिविधियों के संचालन की छूट थी.

मुख्‍य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि 19 जून के आदेश में परिवर्तन करते हुए सोमवार, 12 जुलाई से (शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी छोड़कर) सुबह छह बजे से रात दस बजे तक कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के तहत गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी.

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