UP Teacher Recruitment: यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होनी है. आज होने वाली सुनवाई में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में गलत या पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए सवालों का ब्योरा हलफनामे के साथ दाखिल करना है. अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के आधार पर ही अदालत आगे सुनवाई करेगी. 

क्या है आरोप?
बता दें कि कई अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर ये आरोप लगाया था कि भर्ती परीक्षा में पूछे गए कई सवाल या तो गलत है या निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के थे. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर चुकी है. अभ्यर्थियों ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी. आज मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस दिनेश पाठक की डिवीजन बेंच में होगी.

बता दें कि इससे पहले सिंग बेंच ने याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रश्न सही हैं. तथ्यात्मक सवालों को लेकर याचिका ठीक नहीं है. 

विवादों में रही शिक्षक भर्ती
साल 2018 दिसंबर में योगी सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों के पद पर भर्ती निकाली थी, जिसमें जनवरी 2019 में हुए एग्जाम में लगभग चार लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. कट ऑफ को बढ़ाकर सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी किया गया था. इस पर काफी विवाद भी हुआ था.

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