साल 2018 में केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र के बेरोजगार कर्मचारियों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) की शुरुआत की थी। बीते 30 जून को इस योजना की डेडलाइन खत्म हो रही थी लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दी है। मतलब ये कि योजना का लाभ अब एक साल और लिया जा सकता है। ये जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से सदन में दी गई है।  

क्या है योजना: ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की कल्याण योजना है। इसके तहत बेरोजगार बीमित व्यक्ति को सरकार अधिकतम 90 दिन यानी 3 महीने की अवधि के लिए नकद राहत देती है। ये एक तरह का बेरोजगारी भत्ता होता है। नकद राहत के तौर पर कर्मचारी की औसत कमाई का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाता है।

क्लेम 30 दिन के भीतर: इसका क्लेम नौकरी जाने के लिए 30 दिन के भीतर मिल जाता है। योजना का लाभ उन बीमित कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्होंने कोरोना काल में नौकरी गंवाई है। हालांकि, उन लोगों को योजना का फायदा नहीं मिलता है जिन्‍हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा आपराधिक मुकदमा दर्ज होने या वीआरएस लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

LPG गैस भरवाने में चलेगी ग्राहकों की मर्जी, मोदी सरकार ने शुरू की नई सुविधा

सदन में श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 9 जुलाई 2021 तक 55,125 लोगों ने क्लेम किए और उन्हें कुल 73.23 करोड़ रुपए की रकम बांटी गई है।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here