Income Tax Return ITR E-Filling: अगर आप टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। कई ऐसे काम हैं जिसे टैक्सपेयर्स अगर 31 जुलाई से पहले नहीं कर लेते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आइए जानते हैं कि वो कौन है काम हैं जिनका निपटारा 31 जुलाई से पहले कर लेना है।
1- वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार फाॅर्म नंबर 16 में स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र कर्मचारियों को 31 जुलाई से तक या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा।
2- केन्द्र सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 मे इनवेस्टमेंट फंड के द्वारा पेड इनकम का पूरा ब्यौरा फाॅर्म नंबर 64सी में इस महीने की समाप्ति से पहले देना होगा।
3- आपको बता दें अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2020-21 का इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट की जानकारी फाॅर्म नंबर 1 तहत नहीं दी है तो उसे 31 जुलाई तक पूरा कर लें।
4- वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार 31 जुलाई से पहले फाॅर्म संख्या 15सीसी के तहत दी जाने वाली जानकारी दे दें। इसमें जून 2021 की समाप्त हुई तिमाही का ब्यौरा देना होता है।
5- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फाॅर्म संख्या 3सीईके के पात्र निवेश कोष द्वारा सेक्शन 9 के सब सेक्शन (5) के तहत प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी 31 जुलाई तक देना होगा।
सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। लेकिन अंतिम का इंतजार करने से बचना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लास्ट डेट पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाने से समस्याओं का सामना करना पड़ता।
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