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एक मार्च से खाते से कैश निकालने व जमा करने पर बैंकों में कैश हैंडलिंग चार्ज लगेगा। निजी बैंकों ने इसकी दरें भी जारी कर दी हैं। सरकारी बैंक भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। नियम के मुताबिक हर महीने पहले चार लेनदेन मुफ्त रहेंगे उसके बाद चार्ज लिया जाएगा।
नए नियम के तहत न सिर्फ अपने खाते से कैश के लेन-देन बल्कि थर्ड पार्टी के कैश जमा करने में भी 150 रुपये कैश हैंडलिंग चार्ज के अलावा सर्विस टैक्स और सेस लगेगा। हालांकि इस नियम के दायरे में, होम ब्रांच में केवल दो लाख रुपये एक माह में कैश जमा किया जा सकता है।
एक व्यक्ति को खाते में कैश जमा करने या निकालने के लिए महीने में केवल चार मौके मुफ्त मिलेंगे। इसके बाद पांचवें ट्रांजेक्शन में 150 रुपये कैश हैंडलिंग चार्ज के अलावा सर्विस टैक्स और सेस मिलाकर करीब 173 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। दो लाख से ऊपर जमा कराने पर पांच रुपये प्रति हजार, 150 रुपये कैश हँडलिंग चार्ज, सर्विस टैक्स और सेस अलग से लगेगा।
खास बात यह है कि दो लाख की सीमा के बाहर अगर दस हजार भी अतिरिक्त जमा कराए तो उस पर भी 150 रुपये कैश हैंडलिंग चार्ज, सर्विस टैक्स, सैस और पांच रुपये प्रति हजार शुल्क लगेगा। कैश हैंडलिंग चार्ज में सिर्फ सेविंग और सैलरी एकाउंट ही आएंगे।

Vijay Shankar Singh
Ex IPS & Freelance Author







