DK shivkumar
Supreme court cancelled review pitition against bailof Cong. leader

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डाइरेक्टर की प्ली को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कनार्टक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत को रद करने की बात कही थी। शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे रखी थी। शिवकुमार पर मनी लांड्रिग का मामला ईडी न दर्ज कराया है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जज आरएफ नरीमन और जज एस रवींद्र भाट की बेंच में शिव कुमार की जमानत पर सुनवायी की गयी। उन्होंने पेश किये गये कागजातों में कॉपी पेस्ट वाले पेपर को खींच कर बाहर करते हुए ईडी का पक्ष रख रहे वकील को फटकार लगाते हुए कहा कागजात पेश करते समय इस बात का भी ध्यान नहीं दिया कि पेपर किस केस है। शिवकुमार के केस की फाइल में चिदंबरम की फाइल के पेपर की कापी बिना एडिटिंग के पेस्ट किया गया है। एससी ने शिवकुमार की पिटीशन पर एक नोटिस जारी किया जिसमें आयकर विभाग के मनी लांड्रिंग वाले केस को रद करने की अपील की गयी है।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील रखी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे रखी है। कांग्रेस नेता शिव कुमार मामले के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करवा सकते है। इसलिये उनकी जमानत रद होनी चाहिये। डीके शिवकुमार सात बार कर्नाटक से विधायक चुने जा चुके हैं।

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